UP में 'लव जिहाद' कानून के बाद बड़ा ऐक्शन, बरेली में पहली गिरफ्तारी

बरेली
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में विवाह के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली के पुलिस उपमहानिरीक्षक राजेश कुमार पांडेय ने इस संबंध में जानकारी देते हुए युवक की गिरफ्तारी की सूचना दी। हाल में प्रदेश में पारित कानून के तहत यह पहली गिरफ्तारी है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक ने बताया,‘जिले की बहेड़ी पुलिस ने रिछा रेलवे फाटक के पास से ओवैस नामक युवक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ के तहत युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पांडे ने बताया,‘गिरफ्तारी के बाद ओवैस को पुलिस ने बहेड़ी सत्र अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।’

बरेली के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने गुरुवार को बताया,‘जिले के थाना देवरनिया के गांव शरीफ नगर में रहने वाली एक युवती का आरोप था कि ओवैस उसे तीन साल से परेशान कर रहा था और विवाह के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था।’

सिंह ने बताया कि युवती के परिजन ने जून 2020 में उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी, इससे बौखलाया ओवैस अक्सर उसके पिता टीकाराम के घर पहुंच कर धमकी देता था। पिछले शनिवार को भी उसने टीकाराम को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी जिसके बाद उन्होंने ओवैस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

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