सेबी का एस्पेन इंडस्ट्रीज, चार अन्य के बैंक, डीमैट खाते कुर्क करने का आदेश

नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एस्पेन इंडस्ट्रीज और चार अन्य से 2.84 करोड़ रुपये की वसूली के लिए के उनके बैंक एवं डीमैट खाते कुर्क करने का आदेश दिया है। बाजार नियामक सेबी ने जुलाई 2017 में कंपनी को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था। कंपनी के इसमें विफल रहने पर कुर्की का यह आदेश दिया गया है। कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम नियमों का पालन किए बगैर गैर-परिवर्तनीय बांड जारी कर यह निवेश जुटाया था। सेबी के बृहस्पतिवार को जारी कुर्की आदेश के मुताबिक चूककर्ताओं को निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। उन्होंने नियामक के निर्देशों का पालन करने की कोई इच्छा नहीं दिखायी। इसके चलते सेबी ने एस्पेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्पेन डिबेंचर ट्रस्ट, भास्कर साहा, अभिजीत दासगुप्ता और उज्जल कुमार रॉय के बैंक, डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

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