रांचीचारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) आज भी राहत नहीं मिली। दुमका कोषागार से गबन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टल गई है। आरजेडी मुखिया और सीबीआई, दोनों ही पक्षों की ओर से खंडपीठ से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। चारा घोटाले के चार मामलों में से लालू को 3 मामलों में जमानत पहले ही मिल चुकी है। चौथे मामले में जमानत मिलने पर उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि, अभी उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। आइये जानते हैं लालू यादव को किन-किन मामलों में कितनी सजा हुई है।
Lalu Yadav Latest News: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले (Fodder Scam) से जुड़े चार मामले में सजा हुई है। इसमें पहला मामला चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये निकालने का था। इस मामले में आरजेडी मुखिया को 5 साल की सजा हुई। जानिए और किस मामले में हुई कितनी सजा…
रांची
चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) आज भी राहत नहीं मिली। दुमका कोषागार से गबन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टल गई है। आरजेडी मुखिया और सीबीआई, दोनों ही पक्षों की ओर से खंडपीठ से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। चारा घोटाले के चार मामलों में से लालू को 3 मामलों में जमानत पहले ही मिल चुकी है। चौथे मामले में जमानत मिलने पर उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि, अभी उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। आइये जानते हैं लालू यादव को किन-किन मामलों में कितनी सजा हुई है।
पहले मामले में 5 साल की सजा
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े चार मामले में सजा हुई है। इसमें पहला मामला चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये निकालने का है। इस मामले में लालू यादव समेत 44 आरोपी थे। इस मामले में आरजेडी मुखिया को 5 साल की सजा हुई है। साथ ही इस मामले में 25 लाख रुपये का जुर्माना भी हुआ।
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दूसरा मामला- तीन साल की सजा
चारा घोटाले से जुड़ा दूसरा मामला देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। इसमें लालू यादव समेत 38 पर केस है। इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
तीसरा मामला- 5 साल की सजा
तीसरा मामला चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है। जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 56 आरोपी थे। इसमें आरजेडी मुखिया को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई गई। चाईबासा कोषागार मामले में 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया।
चौथा मामला- 2 अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा
चौथा मामला दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है। इसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई। इसमें 60 लाख जुर्माना भी लगाया गया।