फ्रांस: 2015 के शार्ली ऐब्दो हमले में 14 आरोपी दोषी करार, सुनाई गई 30-30 साल की सजा

पेरिस
फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2015 में व्यंग पत्रिका शार्ली ऐब्दो के ऑफिस पर किए गए आतंकी हमले में 14 लोगों को दोषी करार दिया गया है। पेरिस की एक अदालत ने लगभग तीन महीने चली सुनवाई के बाद इन लोगों को हमले में शामिल आतंकियों की मदद करने का दोषी माना है। 7 जनवरी 2015 को अलकायदा के आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।

14 में से 11 दोषी ही कोर्ट में थे मौजूद
रिपोर्ट्स के अनुसार, सजा सुनाए जाने के समय कोर्ट में 11 दोषी उपस्थित थे, जबकि तीन लोगों का ट्रायल उनकी गैर मौजूदगी में किया गया। दोषियों में एक आईएसआईएस आतंकी की पत्नी भी शामिल है, जो हमले के ठीक पहले सीरिया भाग गई थी। उसके पति आईएसआईएस आतंकी हयात बाओमुद्दीन ने पेरिस के एक सुपरमॉर्केट में हमला कर चार लोगों की हत्या की थी।

कोर्ट ने इन मामलों में पाया दोषी
कोर्ट ने इन लोगों को आतंकवाद की आर्थिक मदद करने और आपराधिक आतंकवादी नेटवर्क में शामिल होने का दोषी पाया है। जिसके बाद सभी को 30-30 साल की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि सभी 14 लोगों को अलग-अलग अपराधों का दोषी माना गया है।

कार्टून के कारण गई थी 12 लोगों की जान
मोहम्मद साहब के कार्टून को प्रकाशित करने पर 7 जनवरी 2015 को शार्ली ऐब्दो के पेरिस के ऑफिस पर दो आतंकियों सैड और चेरिफ कोची ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 12 लोगों को मार डाला था। मरने वालों में फ्रांस के कुछ बड़े कार्टूनिस्ट भी शामिल थे। पुलिस ने जब अपराधियों का पीछा करना शुरू किया तो इन्होंने पास के एक सुपरमार्केट में कई लोगों को बंधक बना लिया। जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी समेत 4 बंधकों की मौत हो गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *