जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और () के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) स्कैम केस में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 11.86 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है।
जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फारूक अब्दुल्ला की जो संपत्तियां जब्त की है, उसमें तीन घर भी शामिल है। इसमें एक घर गुपकार रोड, दूसरा तहसील कटिपोरा, तन्मर्ग, और तीसरा भटंडी जम्मू में में होना बताया गया है।
जब्त संपत्तियों का बाजार मूल्य करीब 70 करोड़ रुपये ईडी ने फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 11.86 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि जिन पर कार्रवाई की गई है उसमें दो अचल संपत्तियां आवासीय हैं, एक व्यावसायिक संपत्ति है, जबकि तीन अन्य भूखंडों को भी अटैच किया गया है। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों की जब्त कीमत 11.86 करोड़ रुपये है, लेकिन इनका बाजार मूल्य लगभग 60-70 करोड़ रुपये है।
फारूक अब्दुल्ला से कई बार हो चुकी है पूछताछ बता दें कि 83 साल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से इस मामले में ईडी ने कई बार पूछताछ की है। ईडी ने आखिरी बार अक्टूबर में श्रीनगर में पूछताछ की थी।
NC ने राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया उधर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई कार्रवाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) ने राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है।