अब 12 साल के बच्चों को भी हत्या के मामलों में बड़ों जैसी सजा देगा चीन, कानून को मिली मंजूरी

पेइचिंग
चीन में हत्या के मामलों में दोषी 12 साल के बच्चों को भी अब बड़ों जैसी सजा दी जाएगी। इसे लेकर चीन के कानून में बड़ा संशोधन किया गया है। संसद की मंजूरी मिलने के बाद 1 मार्च से यह कानून पूरे चीन में लागू हो जाएगा। अभी तक 14 साल से ज्यादा उम्र के दोषियों को ही बालिगों जैसी सजा देने का प्रावधान था।

पहले 14 साल थी उम्र सीमा
चीनी मीडिया के अनुसार, कुछ गंभीर अपराधों के मामले में आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र सीमा 14 साल से घटा कर 12 साल कर दी गई है। चीन में एक संशोधित कानून के तहत 12 से 14 साल के बच्चे इरादतन हत्या या मौत का कारण बनने वाले, इरादतन चोट पहुंचाने या अन्य नृशंस तरीकों से गंभीर रूप से अपंग बना देने वाले अपराधों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।

1 मार्च 2021 से प्रभावी होगा कानून
चीन की शीर्ष विधायिका की स्थायी समिति द्वारा शनिवार को पारित किए गये संशोधन अगले साल एक मार्च से प्रभावी होंगे। अभी चीन में आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र 16 है। बलात्कार, लूटपाट और इरादतन हत्या जैसे गंभीर अपराधों के लिए इन्हें आपराधिक रूप से जिम्मेदार करार दिया जाता है। चीन में 2018 की तुलना में 2019 में किशोर अपराध बढ़ने के बाद कानून में यह संशोधन किया गया है।

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