अडानी के खिलाफ पोस्ट करना पड़ा मंहगा, कोर्ट ने लगाई मुंबई के यूट्यूबर पर रोक

मुंबई
यह खबर यूट्यूब पर न्यूज पोस्ट करने वालों के लिए काफी जरूरी है जो किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ गलत पोस्ट जाने-अनजाने में करते हैं। ताजा मामला मुंबई के का है। जिन्होंने यूट्यूब पर से जुड़ी एक कंपनी एग्री लॉजिस्टिक (पानीपत) प्राइवेट लिमिटेड (AALL) के खिलाफ एक पोस्ट किया था। कंपनी ने अदालत में याचिका दायर कर विनय दुबे से 5 करोड़ रुपये हर्जाने की डिमांड की है।

अडानी समूह की कंपनी ने विनय दुबे के खिलाफ अहमदाबाद के कोर्ट में डिफेमेशन (मानहानि) का मुकदमा दर्ज किया है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि यूट्यूब पर लोकतंत्र टीवी चलाने वाले विनय दुबे ने कंपनी से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया था। याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने विनय दुबे पर अडानी कंपनी से संबंधित किसी भी विषय पर वीडियो या न्यूज़ अपलोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

क्या है मामला
जानकारी के मुताबिक यह मामला पिछले साल का है जब दिसंबर के महीने में अदानी समूह की पानीपत यूनिट (AALL) ने दिसंबर माह में शहर के सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। कंपनी ने मानहानि के इस मुकदमे में विनय दुबे से 5 करोड़ रुपये बतौर हर्जाने की मांग भी की थी। इस मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने 28 दिसंबर को यह कहा था कि विनय दुबे और उनके लोगों पर इस तरह के वीडियो और लेख को पब्लिश करने पर रोक लगाने की जरूरत है।

यह फैसला सुनाते हुए अदालत ने भी कहा था कि उनकी नजर में वीडियो की भाषा ठीक नहीं है और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होनी है

दुबे के खिलाफ 22 शिकायत दर्ज
मुंबई के रहने वाले विनय दुबे के खिलाफ देश भर में तकरीबन 22 शिकायतें दर्ज हैं। विनय दुबे तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को अपने एक कार्यक्रम में बतौर गेस्ट बुलाया था।

बता दें कि पिछले साल शहर में जब लॉकडाउन लगाया गया था। तब मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ को उकसा कर इकट्ठा करवाने का आरोप दुबे पर लगा था। इस मामले में विनय को 14 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। यह मामला बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन का था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *