बताते चलें कि बीएमसी ने सोनू सूद पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जुहू में छह मंजिला रेजिडेंशल बिल्डिंग को होटल में तब्दील किया है। बीएमसी ने पुलिस से कहा था कि सोनू सूद की इस गलती को संज्ञान में लें।
बीएमसी ने इस मामले में जुहू पुलिस से 4 जनवरी को शिकायत की थी। इस शिकायत में बताया गया था कि सोनू सूद ने शक्ति सागर बिल्डिंग जो कि एक रिहाइशी इमारत है, इसे बिना परमिशन लिए होटल में तब्दील कर लिया है। बीएमसी ने पुलिस से दरख्वास्त की है कि सोनू सूद पर महाराष्ट्र रीजन ऐंड टाउन प्लानिंग (MRTP) ऐक्ट के तहत ऐक्शन लिया जाए।
वहीं, सोनू सूद का इस मामले में कहना था कि उन्होंने यूजर चेंज की परमिशन बीएमसी से मांगी थी। वह महाराष्ट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) की तरफ से क्लीयरेंस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से कोस्टल जोन अथॉरिटी की तरफ से परमिशन नहीं मिल सकी है।