लोक सेवा गारंटी सेवाओं के प्रकरण समय-सीमा में निपटायें: मुख्य सचिव

रायपुर, 06 अप्रैल 2021

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अधिसूचित प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिसूचित सेवाओं के प्रकरण निर्धारित समय सीमा में निराकृत करें। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी लगातार मानिटरिंग कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसी प्रकार अपने विभाग की और भी जरूरी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी में अधिसूचित करने की कार्यवाही करें। इसके लिए मुख्य सचिव ने एक माह की अवधि में आवश्यक कार्यवाही कर सामान्य प्रशासन विभाग को जानकारी प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में दी जा रही लोक सेवा गारंटी सेवाओं की भी जानकारी लें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिनियम के तहत अधिसूचित लोक गारंटी सेवाओं को ऑनलाईन किया जाए जिससे लोगों को शीघ्रता से लाभ मिले। उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन सेवायें सुगमता पूर्वक प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को अपने विभाग की लोक सेवा गारंटी सेवाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मानिटरिंग करने, प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सामान्य प्रशासन, खाद्य एवं परिवहन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के 34 विभागों द्वारा अभी करीब 262 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित कर सेवायें प्रदान की जा रही हैं। 

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