निजी चिकित्सालयों में कोविड पाजिटिव मरीज की मृत्यु हो जाने पर वाहन शुल्क अधिकतम 2500 रूपये निर्धारित, शासकीय चिकित्सालयों में पहले से निःशुल्क सेवा है

रायपुर 14 अप्रैल 21

स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर शिकायतें मिल रही थी कि निजी चिकित्सालयों में कोविड पाजिटिव मरीज की मृत्यु हो जाने पर अस्पतालों द्वारा परिजनों से इस दुखद घड़ी में अत्यधिक राशि की मांग की जाती है । इसे रोकने के लिए विभाग ने हाल ही में  आदेश जारी किया था कि निजी अस्पताल ऐसे समय में हैंडलिंग,स्टोरेज  और मैनेजमेंट केे लिए अधिकतम केवल 2500 रूपये ले सकते है , उससे ज्यादा नही ले सकेंगे। यह आदेश पूर्व में भी जारी हुआ था। यह आदेश परिजनों को दुख के समय में राहत पहुंचाने के लिए जारी किया गया  और यह केवल निजी अस्पतालों पर लागू किया गया।  शासकीय अस्पतालों में  इस हेतुु पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्था रहती है।

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