नारायणपुर जिले में 19 से 26 अप्रैल तक लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन

रायपुर, 16 अप्रैल 2021

 कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने नारायणपुर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिले में सूपर्ण लॉकडाउन किये जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। इसके तहत नारायणपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 19 अप्रैल प्रातः 6 बजे से 26 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक के लिए कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया है। अतएव 19 अप्रैल प्रातः 6 बजे से 26 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक नारायणपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।

    इस संबंध में कलेक्टर ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों, व्यापारी संघ और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि में जिलेवासियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी हैं। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, संगठन पदाधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा कि जिले के ऐसे स्थान जहां कोरोना से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहां के लोगों को जांच के लिए प्रोत्साहित करे। कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु जरूरी है कि अधिक से अधिक कोविड-19 की जांच की जाये। जांच व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बखरूपारा, गुडरीपारा और शासकीय कार्यालयों में अनिवार्य रूप से की जाये। ताकि पॉजिटिव पाये गये लोगों को एक स्थान पर रखकर कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोका जा सके। लॉकडाउन अवधि में जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकने हेतु सुझाव भी मांगे।

जारी आदेश में कहा गया है कि नारायणपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 19 अप्रैल 2021 की प्रातः 6.00 बजे से 26 अप्रैल 2021 को रात्रि 12.00 बजे तक के लिए कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। 19 अप्रैल 2021 की प्रातः 6.00 बजे से 26 अप्रैल 2021 को रात्रि 12.00 बजे तक नारायणपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकानों के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए0टी0एम0 केश वैन, अस्पताल/मेडिकल एमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एल0पी0जी0 परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, विधिमान्य पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, ब्रेड विक्रेता तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6.00 बजे से 9ः00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से 7ः00 बजे तक ही होगी। दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेगें। दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त दुग्ध विक्रेता 24×7 होम डिलीवरी सेवा दे सकेंगे। सब्जी, फल के विक्रय-क्रय करने हेतु समयावधि प्रातः 9ः00 बजे से दोपहर 1ः00 बजे तक की अनुमति होगी। पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से 6.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेन्सियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। 

आदेश में यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान नारायणपुर जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्योष्टि, दशगात्र इत्यादि। मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में नारायणपुर जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/अर्द्ध शासकीय/सार्वजनिक/निजी कार्यालय/बैंक बंद रहेंगे।

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