रायपुर 18 मई 2021। आबकारी आयुक्त निरंजन दास ने समस्त कलेक्टर को मदिरा की ऑनलाईन होम डिलिवरी के संबंध में पत्र लिखा है। अब शराब को दुकान से पिक-अप किया जाएगा, अग्रिम भुगतान के बाद दुकान पर जाकर शराब लेने का विकल्प शुरु किया गया है। ऑनलाइन शराब समय पर सप्लाई नहीं होने पर यह आदेश जारी किया गया है, आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। शराब दुकान से पिक-अप का आदेश जारी हुआ है।
मदिरा की ऑनलाईन डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत होम डिलीवरी तथा मदिरा दुकान से पिक-अप, दोनों ही विकल्पों की सुविधा प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान करते हुये ऐसे मदिरा उपभोक्ता जो मदिरा दुकान से पिक-अप का विकल्प चयन करते हैं, उक्त उपभोक्ताओं को ऑनलाईन अग्रिम भुगतान उपरांत कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन किए जाने की शर्त पर फुटकर मदिरा दुकानों से मदिरा का प्रदाय किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
जिन उपभोक्ताओं के द्वारा मदिरा दुकान से मदिरा के पिक-अप का विकल्प चयन किया जायेगा, उन उपभोक्ताओं को संबंधित दुकान के मुख्य विक्रयकर्ता (सुपरवायजर) के द्वारा ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रित / संयमित करने की दृष्टि से सीमित संख्या में मदिरा प्रदाय हेतु ओ.टी.पी. संबंधित ग्राहकों को भेजी जावेगी। जिन उपभोक्ताओं को ओ.टी.पी. प्राप्त होगा, वे ही मदिरा दुकान के पिक-अप काउंटर से ओ.टी.पी. दिखाकर मदिरा प्राप्त कर सकते हैं।
जिन उपभोक्ताओं के द्वारा मदिरा की होम डिलीवरी के विकल्प का चयन किया जायेगा, उन्हें दिए गए निर्धारित पते पर मदिरा की होम डिलीवरी की जायेगी। शॉपिंग मॉल में स्थापित मदिरा दुकानें पूर्ववत् बंद रहेंगी। निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
प्रदेश में लॉकडाउन अवधि / आगामी आदेश पर्यन्त डिलीवरी बॉय के माध्यम से मदिरा की ऑनलाईन होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की गई है। मदिरा की ऑनलाईन होम डिलिवरी की व्यवस्था को प्रारंभ किए जाने के पश्चात मदिरा उपभोक्ताओं के द्वारा विभागीय वेबसाईट / मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से अत्यधिक संख्या में मदिरा की ऑनलाईन होम डिलीवरी हेतु ऑर्डर किए गए हैं तथा निरंतर किए जा रहे हैं।