रायपुर। राजधानी के महिला थाना में दर्ज पाक्सो एक्ट और अनाचार के मामले में जेल में बंद ओ पी गुप्ता को हाईकोर्ट ने तीस दिनों की अंतरिम ज़मानत दी है। ओपी गुप्ता की ओर से न्यायालय को यह बताया गया था कि,उसकी पत्नी और पुत्र कोविड संक्रमित हैं, पुत्र मानसिक रुप से कमजोर है। पत्नी और पुत्र की देखभाल करने वाला उसके अलावा कोई नहीं है। मेडिकल ग्राउंड पर यह अंतरिम ज़मानत हाईकोर्ट ने दी है।
बता दें कि हाईकोर्ट जस्टिस रजनी दुबे ने तीस दिवस की अंतरिम ज़मानत के आदेश देते हुए पचास हज़ार के अमानत राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दो जुलाई 2021 को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के निर्देश भी दिए हैं।