सुप्रीम कोर्ट का राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को बड़ा निर्देश, 31 जुलाई तक ‘एक राष्ट्र,एक राशन कार्ड’ योजना हो लागू

नई दिल्ली. एक राष्ट्र,एक राशन कार्ड’ योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘एक राष्ट्र,एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड की स्थिति रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करने का निर्देश दिया है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें खाद्यान्न वितरण के लिए योजनाएं बनाए और केंद्र उसके अनुरूप खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करें। शीर्ष कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक किचेन का संचालन करने को कहा है।

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