गणेशोत्सव को लेकर जिला प्रशासन जारी की गाइडलाइन, इन नियमों का भी करना होगा पालन

रायपुर। राजधानी रायपुर में जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने 26 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की है। इस बार भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। मूर्ति की ऊंचाई और चौड़ाई 4*4 फीट से अधिक नहीं होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक नहीं होंगे। समिति को एक रजिस्टर रखना होगा,जिसमें दर्शन करने आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इससे कोरोना की स्थिति में कॉन्टेक्ट ट्रैसिंंग की जा सके। समिति को 4 सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। कोई भी कोरोना संक्रमित होगा तो पता लगाया जा सके।

किसी में कोरोना के विशेष लक्षण पाए जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं करने देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। यदि कोई व्यक्ति मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित होता है तो इलाज का पूरा खर्चा मूर्ति स्थापना करने वाले व्यक्ति अथवा समिति की ओर से किया जाएगा। मूर्ति स्थापना के समय, स्थापना के दौरान,विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के बाद किसी भी प्रकार के वाद यंत्र,ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के वाहन में 4 से लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज सज्जा और झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी निर्देश-आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उल्लंघन करने पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *