रायपुर: छह वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष कारावास की सजा

रायपुर. छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अदालत ने छह वर्ष की बच्ची से बलात्कार करने के दोषी पाए गए युवक को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

रायपुर जिले की विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने शुक्रवार को यहां बताया कि जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने छह साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में नंद कुमार यादव (20 वर्ष) को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

नायडू ने बताया कि धरसींवा थाना क्षेत्र निवासी यादव पर आरोप था कि 30 मई वर्ष 2019 को उसने बालिका के साथ बलात्कार किया तथा बालिका को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने के लिए कहा. उन्होंने बताया कि बालिका ने जब दो जून को अपने परिजनों को दर्द की शिकायत की और घटना के बारे में बताया तब परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में की.

अधिवक्ता ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर धरसींवा थाने की पुलिस ने यादव को भारतीय दंड विधान और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो ऐक्ट)की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया गया. जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने यादव को दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई.

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