रायपुर 18 अगस्त 2021/ अवैध रूप से बिना आरटीओ विभाग के लाइसेंस और बिना विस्फोटक नियंत्रक लाइसेंस के घरेलू गैस के अवैध परिवहन के मामले में टैंकर मालिक और ड्राइवर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा मंदिरहसौद थाने में एफ आई आर दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
खाद्य विभाग के अमले ने मंदिर हसौद के टोल नाके पर 20 जून 2021 को वाहन टैंकर क्रमांक CG 07 BT 3572 को रोक कर पूछताछ किये जाने पर वाहन चालक संतोष देलढिया ने पहले तो टैंकर के खराब होने, कोरोना काल की जानकारी देकर वाहन को दुर्ग ले जाने की बात कही। टैंकर के मीटर की जांच करने पर 7 हजार किलो घरेलू गैस होने का प्रमाण मिला।
वाहन चालक से पूछे जाने पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण 500 गैस सिलेंडर में भरे जाने लायक 7 हजार किलो घरेलू गैस को टैंकर के साथ जप्त कर लिया गया था। इस संबंध में टैंकर मालिक कमलेश जैन और टैंकर चालक संतोष ढ़ेलडिया के खिलाफ आवश्यक वस्तु नियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफ.आई.आर.दर्ज कराने के निर्देश दिए। मंदिरहसौद थाने में 289/2021 दर्ज कर जांच प्रारम्भ कर दी गई है।