रायपुर कलेक्टर ने मोहर्रम पर्व को लेकर गाइड लाइन जारी

रायपुर। कलेक्टर ने मोहर्रम पर्व को लेकर गाइड लाइन जारी किया है. कोविड19 गाईडलाईन के पालन के साथ निर्धारित संख्या में लोग ताजिया और सवारी में सम्मिलित होकर समस्त कार्यक्रम सम्पन्न करेंगे।

  1. ताजिया का आकार छोटा एवं सामान्य रखा जावे।
  2. ताजिया निकालने के दौरान अधिकतम 10 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
  3. ताजिया का विसर्जन निर्धारित स्थल पर सूर्यास्त के पूर्व करना होगा।
  4. सवारी एवं अन्य कार्यक्रम भी सूर्यास्त के पूर्व समाप्त करना होगा।
  5. सवारी सीमित मात्रा में अधिकतम 04 से 05 निकाली जावे एवं प्रत्येक सवारी में अधिकतम 05 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
  6. ताजिया एवं सवारी में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्डसेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंशिंग तथा सोशल डिस्टेंशिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर/06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा।
  7. ताजिया एवं सवारी में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार/राज्य शासन. एवं जिला . . प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना . होगा।
  8. ताजिया एवं सवारी के साथ किसी भी प्रकार के जुलुस या प्रदर्शन(अस्त्र-शस्त्र) की अनुमति नहीं होगी।
  9. ताजिया एवं सवारी के साथ किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, डी.जे, धुमाल के उपयोग की – अनुमति नहीं होगी।

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