रायपुर कोर्ट ने जारी किया सीएम के पिता के रिहा करने का आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को रायपुर जिला न्यायालय में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। उनके वकील गजेंद्र सोनकर ने बताया कि कोर्ट ने 10 हजार रुपए की जमानत पेश करने के बाद नंद कुमार बघेल को रिहा करने का आदेश दिया है। नंद कुमार बघेल को जातिगत मामले में टिप्पणी मामले में 3 दिन पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। तब उन्होंने जमानत लेने से इंकार करते हुए जेल जाना कबूल किया था।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ रायपुर के डीडी नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। सर्व ब्राह्मण समाज की शिकायत पर ये केस दर्ज किया गया है। नंद कुमार पर सामाजिक द्वेष पैदा करने का आरोप है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 505- समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने और धारा 153 ए के तहत सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला बयान देने का आरोप है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल प्रदेश में अपने बयानों से लगातार विवादों में घिरते रहे हैं। हालांकि यह पहली बार है कि जब उन्हें जेल जाना पड़ा हो। वैसे तो वे पहले से ही ब्राह्मण विरोधी बयान देते रहे हैं, लेकिन पहला चर्चित विवाद 2001 में उनकी पुस्तक ‘ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो’ था। इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया गया। वे महिषासुर, रावण को महान योद्धा भी बता चुके हैं।

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