राजधानी में इस बार थिरक सकेंगे गरबे की धुन में,इन नियमो का करना होगा पालन। जिला प्रशासन ने 200 लोगो और 10 बजे तक मिली अनुमति


रायपुर। आज शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होने के साथ ही रायपुर में रास—गरबा और डांडिया के साथ डीजे की धून पर थिरकने वालों के लिए खुशखबरी भी आई है। जिला प्रशासन ने नवरात्रि के मौके पर रास—गरबा, डांडिया और डीजे लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश के साथ आदेश जारी कर दिया है।

जारी दिशा—निर्देश के मुताबिक रायपुर के युवाओं को मनोरंजन की अनुमति तो प्रदान कर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही सख्त नियम भी लागू किए गए हैं, जिसका पालन करना आयोजकों के लिए भी आवश्यक है। आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि रात 10 बजे के बाद किसी तरह के आयोजन को अनुमति नहीं होगी।

रायपुर में किया जा सकेगा, रास—गरबा और डांडिया का आयोजन
आयोजन के संदर्भ में कहा गया है कि आयोजन स्थल पर अधिकतम संख्या 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वहीं आयोजन स्थल में केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने वैक्सीन का दोनों डोज लगवा लिया है। यह भी कहा गया है कि आने वाले महीने में कोरोना वायरस के अटैक की संभावना है, लिहाजा सुरक्षा के तमाम उपायों का उपयोग आवश्यक तौर पर किया जाना है।

यदि जारी दिशा—निर्देशों का पालन नहीं होता है, तो इसकी सीधे तौर पर जवाबदेही आयोजकों की होगी, लिहाजा इस बात का खास ख्याल आयोजकों को रखना होगा, ताकि दणदात्मक कार्रवाई से किसी को गुजरना ना पडे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *