कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों को दी जाएगीे 50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि, तहसील कार्यालयों में 15 अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है आवेदन

रायपुर 08 अक्टूबर 2021/छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि से आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसके लिये राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके लिए कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों/आश्रितों कोे निर्धारित प्रारूप में संबंधित तहसील कार्यालय में 15 अक्टूबर 2021 तक कार्यालयीन समय आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक का आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी (सी.डी.ए.सी) समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। आवेदन का प्रारूप रायपुर जिले के वेबसाईट (www.raipur.gov.in) में उपलब्ध हैं।

कलेक्टर सौरभ कुमार ने सी.डी.ए.सी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष, मेडिकल विभाग, जिला अस्पताल/ मेडिकल कॉलेज, रायपुर, विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में बनाए गए है। सी.डी.ए.सी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय, रायपुर में सुबह 10.30 से शाम 5.30 तक जमा किया जा सकता है। समिति द्वारा परीक्षण उपरांत प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। इसके लिए आवेदक को मोबाईल नंबर के एस.एम.एस के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी। तत्पश्चात निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *