वैज्ञानिक युग में महिला को जादू टोना के नाम से प्रताड़ित किये जाने पर आयोग ने थाना पुरानी बस्ती को एफआईआर दर्ज करने दिए निर्देश

रायपुर 20 अक्टूबर 2021/ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण शशिकांता राठौर एवं अनीता रावटे की उपस्थिति में आज शास्त्री चौक स्थित, राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की गई। आज की जनसुनवाई में 20 प्रकरण में 10 पक्षकार उपस्थित हुए तथा 4 प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
आज सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक ने स्वयं को एम.एस.सी इलेक्ट्रॉनिक बताया।आवेदिका मितानिन का कार्य करती है, जिसे अनावेदक द्वारा जादू, टोना, डायन, चुड़ैल जैसे अपशब्द कहता रहता है। इसकी शिकायत आवेदिका ने विस्तार से आयोग के समक्ष रखी है। अनावेदक के कथन से यह पता चलता है कि उसकी माँ के मृत्यु का आरोप लगाकर आवेदिका को पूरे मोहल्ले में दुष्प्रचार करता रहता है। अपने बचाव में अनावेदक ने कहा कि डूमर के पेड़ से दुर्गंध आती है और सांस लेना मुश्किल है उसे काटने का आवेदन दिया हूं और आवेदिका पेड़ को कटने से बचाना चाहती है। समस्त तथ्यों को आयोग द्वारा सुना गया जिसमें अनावेदक स्वयं निठल्ला घर मे बैठा हुआ है और कोई कार्य नहीं करता है और इस आवेदिका को जादू टोना के नाम से लगातार परेशान कर रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच पुलिस थाना के द्वारा किये जाने का प्रकरण स्पष्ट नजर आता है। उभय पक्ष थाना पुरानी बस्ती रायपुर क्षेत्र में निवासरत है आयोग द्वारा आवेदिका को समझाइश दिया गया कि आयोग में प्रस्तुत दस्तावेजों को लेकर पुलिस थाना पुरानी बस्ती में अनावेदक के विरुद्ध टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कराने कहा गया। इस निर्देश के साथ प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एक अन्य प्रकरण में अनावेदिका बहु ने बताया कि आवेदिका सास सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ थाना बालोद में विगत सितम्बर माह में दहेज प्रताड़ना का एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जिसके साथ अन्य दस्तावेज और एक पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर आयोग ने आवेदिका से पूछताछ कर सम्बंधित दस्तावेज देखा। जिसमें साफ परिलक्षित है कि एफआईआर दर्ज किए जाने के पश्चात आवेदिका सास द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया।

इसी तरह एक अन्य प्रकरण में वृद्ध महिला की शिकायत गम्भीर प्रकृति का है अनावेदक पक्ष उसकी संपत्ति के हिस्सेदार है और इसके बावजूद आवेदिका और उसकी बेटियों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायत उसकी बेटियों ने किया है। विवाद का कारण तेलीबांधा स्थित सम्पत्ति है। इस प्रकरण में सम्पत्ति के मौका मुआयना हेतु आयोग ने एक अधिवक्ता को नियुक्त किया है। मौका मुआयना रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के पति की मृत्यु के बाद उसके द्वारा चलाये जा रहे ढाबे और दोनो बच्चों को अनावेदक और उसके माता पिता ने छीन लिया है और आवेदिका को घर से निकाल दिया है। इस प्रकरण में आवेदिका ने अपने सास ससुर के नाम का उल्लेख नही किया है। आवेदिका को समझाइश दिया गया कि आवेदन में अपने सास ससुर के नाम का उल्लेख करें। अनावेदक को आयोग ने समझाइश दिया गया कि अगली सुनवाई से पूर्व आवेदिका के पति द्वारा संचालित ढाबा एवं उसके दोनों बच्चे और आवेदिका का पूरा समान आपसी सुलहनामे के आधार पर वापस कर दे अन्यथा आगामी सुनवाई तिथि पर समस्त अनावेदकगणों के विरुद्ध पुलिस थाना में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार इस प्रकरण को आगामी सुनवाई हेतु रखा गया।

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