राजधानी में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, लेकिन इन्हे नहीं मिलेगी एंट्री, देखें क्या है आदेश में

रायपुर। जिले में लगभग दो साल बाद अब सिनेमा हॉल पूरी तरह से अनलॉकर कर दिए गए हैं। मंगलवार की शाम इसे लेकर रायपुर के कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में साफ कहा गया है कि लोगों को अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना होगा। जिन लोगों में सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण होंगे उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। हर शो के बाद हॉल सैनेटाइज किया जाएगा। वॉशरूम एरिया में एक साथ भीड़ न हो इसलिए इंटरवल की टाइमिंग को बढ़ाया जाएगा। अब तक हॉल 50 प्रतिशत दर्शकों को ही एंट्री देने एक सीट छोड़कर बैठाने की व्यवस्था के तहत चल रहे थे। अब पूरी क्षमता में लोगों को एंट्री मिलेगी। हर सीट पर लोग बैठ सकेंगे।

इन नियमों का करना होगा पालन

• सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स में आने वाले लोगों को अपने साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ रखना होगा।
• एयर कंडीशनिंग के लिए हॉल के तापमान की सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रखनी होगी।
• यहां टच फ्री डिस्पेंसर के साथ सैनिटाइजर रखना अनिवार्य किया गया है।
• फिल्म देखने के दौरान मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे नियमों का भी ध्यान रखना होगा।
• सर्दी खांसी बुखार जैसे लक्षणों वाले व्यक्ति को सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
• सिनेमा हॉल के संचालकों को लोगों के छोड़े गए मास्क, टिशू की ठीक तरह से सफाई करनी होगी और दूसरे शो से पहले पूरे हॉल को सेनीटाइज करना होगा।
• इंटरवल की टाइमिंग बढ़ाई जाएगी ताकि वॉशरूम एरिया में ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो।
• इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि मल्टीप्लेक्स में दूसरे शो का इंटरवल टाइम अलग हो।
• मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल के कर्मचारियों का भी टीकाकरण अनिवार्य होगा।
• सभी कर्मचारियों को फेस मास्क, कवर लगाना अनिवार्य होगा।
• कोविड-19 गाइडलाइन सिनेमा हॉल में हर जगह लिख कर रखनी होगी।
• सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीजों को भी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए बेचने की अनुमति होगी।

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