निलंबित एडीजी जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह मामले में फंसे निलंबित एडीजी जीपी सिंह को फिलहाल राहत नहीं मिली है। मंगलवार को हाईकोर्ट में दो घंटे तक बहस चली इसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

एडीजी जीपी सिंह ने कोर्ट में नई याचिका पेश करते हुए आपराधिक प्रकरण निरस्त किए जाने की मांग की थी। इसमें कहा गया कि FIR से पहले शासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच में हुई।

अधिवक्ता आशुतोष पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका में कहा गया कि धारा 17 (क) के तहत FIR से पहले सामान्य प्रशासन विभाग और केंद्रीय कार्मिक विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। मगर ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने यह जानकारी आरटीआई के जरिए निकलवाई है। लिहाजा, याचिका में FIR को निरस्त करने की मांग की गई है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर मामले की सुनवाई होते तक FIR पर स्टे देने की मांग की गई।

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत

बता दें कि एडीजी जीपी सिंह ने हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को हाईकोर्ट स्थनांतरित कर दिया था। इस बीच जीपी सिंह के अधिवक्ता ने याचिका को वापस ले लिया। यही वजह है कि इस बार उनकी तरफ से दोबारा धारा 482 के तहत याचिका दायर कर आपराधिक प्रकरण को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *