रायपुर। राज्य के पंद्रह नगरीय निकायों में चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं । राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तारीख़ों का ऐलान किया है । जिन पंद्रह निकायों में चुनाव हैं उनमें छ नगर पंचायत, पाँच नगर पालिका परिषद और चार नगर निगम शामिल हैं। राज्य निर्वाचन द्वारा इस तारीख़ के ऐलान के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा, निकाय चुनाव के लिए एक हजार मतदान केंद्र बनाए जाएंगे । नोटा का प्रावधान ही लागू रहेगा । उपचुनाव के लिए 37 केंद्र बनाए जाएंगे। टोटल 17 वार्ड में होगा उप चुनाव चार निगम, पांच नगर पालिका छह नगर पंचायत। बैलेट पेपर से होंगे चुनाव। 6 दिसम्बर तक नाम वापसी। 20 दिसम्बर मतदान, सुबह 8 से शाम पांच बजे तक। 23 को मतगणना। 27 नवम्बर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं तत्काल प्रभाव से आचार सहिता लागू कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने फुलप्रूफ ब्लूप्रिंट बनाया है। कोई चुनाव लड़ने या मतदान से वंचित न हो इस नीति का पालन करने कोरोना पॉजीटिव को भी नामांकन भरने व चुनाव लड़ने का अवसर दिया जा रहा है। उसे पीपी किट पहनकर कलेक्टोरेट जाना होगा। इससे पहले प्रत्याशी को कोरोना पॉजीटिव होने की रिपोर्ट कलेक्टर को देनी होगी, ताकि सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में होने वाले आम चुनाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक ली। संकेत मिल रहे हैं कि बड़े दिन की छुट्टियों से पहले शहरी सत्ता के चुनाव करा लिए जाएंगे। एक और विशेष बात यह कि यदि कोरोना पॉजीटिव उम्मीदवार कैसे अपना प्रचार करेगा? वह चाहेगा तो वह अपना नामांकन अपने प्रस्तावक के जरिए भी जमा करा सकेगा। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति कोरोना पाजीटिव है तो उसे सबसे आखिर में पीपी किट पहनकर अपनी पसंद का प्रत्याशी चुनने मतदान करने का मौका दिया जाएगा। बताया गया कि उम्मीदवार के साथ सभी लोगों को पीपी किट पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सुरक्षा की वजह से सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को पीपी किट पहनना होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के पंद्रह नगरीय निकायों में चुनाव की तारीखें घोषित
