डंका न्यूज डेस्क
रायपुर. कोरोना के फैलाव को देखते हुए रायपुर जिले में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है. होटल, रेस्टोरेंट व खाद्य सामग्रियों की दुकानें रात 11 बजे तकखुली रहेंगी.स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी व स्वीमिंग पूलबंद करवा दिए गए हैं. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 कीधारा 144,आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 कीधारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1997 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त क्तियों का प्रयोग करतेहुये युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का आदेशजारी किया है. उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निदेर् श अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी.
थोक करोबार को छूट
रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्यूर् लागू किया गया है, परन्तु कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार,सब्जी मंडी, लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति होगी. पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुले ंस पूर्ववत नियमित समय अनुसार संचालितहोंगे. मैरिजहॉल, जिम, सिनेमाघरमें एक तिहाई उपस्थिति सार्वजनिक स्थलों मे ं फिजिकल डिस्टेंसिंग केसाथमास्क काउपयोग किया जाना अनिवार्य होगा. उल्लंघन। की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25 मार्च 2021मे ं निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा.