होली को लेकर रायपुर पुलिस ने जारी की गाइड लाइन, मुखौटा बेचने या पहनकर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई

डंका न्यूज डेस्क
रायपुर. होलिका दहन 17 मार्च को है, तो 18 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। कोरोना काल की वजह से दो साल बाद ऐसा अवसर आया है, जब किसी तरह की पांबदी मिलने—जुलने और त्यौहार मनाने में नहीं है। लेकिन पर्व के पावन अवसर पर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ राजधानी पुलिस ने सख्त गाइड लाइन जारी कर दिया है।

रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बेहद अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि रंगोत्सव मनाने में किसी तरह की पांबदी नहीं है, लेकिन इस बीच किसी भी तरह से हुल्लड़, हुड़दंग, अश्लीलता या फिर मनमानी करने की कोशिश हुई, तो उनकी खैर नहीं होगी।

मुखौटा और स्प्रे प्रतिबंधित
रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर रायपुर पुलिस ने होली को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। जिसके मुताबिक होली में मुखौटा और स्प्रे बैन रहेगा। वहीं मुखौटा बेचा तो दुकान सील होगी। बता दें कि पुलिस ने 250 बदमाशों की गिरफ्तारी कर जेल में डाल दिया है। वहीं निगरानी, गुंडा बदमाश और वारंटी की पुलिस ने सूची तैयार की है।

हेल्पलाइन नंबर जारी
जानकारी के अनुसार शहर के हर थाने में 10 से ज्यादा बदमाशों पर कर्रवाई की तैयारी है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।​ लोग हुड़दंगियों की जानकारी 94791 91099 नंबर पर कॉल कर दे सकेंगे। इसके अलावा पुलिस ने एक बार पर 3 सवारी मिलने से जब्त की कार्रवाई करेगी।

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