नई दिल्ली [एजेंसी]
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ”व्यथित करने वाली टिप्पणी को लेकर उन्हें शुक्रवार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस बयान के कारण देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं। न्यायालय ने कहा कि शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत या किसी घृणित गतिविधि के तहत की। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के लिए विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोडऩे की शर्मा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, ”ये बयान बहुत व्यथित करने वाले हैं और इनसे अहंकार की बू आती है। इस प्रकार के बयान देने से उनका क्या मतलब है। इन बयानों के कारण देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई… ये लोग धार्मिक नहीं हैं। वे अन्य धर्मों का सम्मान नहीं करते।
ये टिप्पणियां या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए की गई अथवा किसी राजनीतिक एजेंडे या घृणित गतिविधि के तहत की गईं।
नूपुर शर्मा और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- बयान से हुईं देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं
