न्यू ईयर पार्टी को लेकर जिला प्रशासन रायपुर ने जारी की गाइडलाइन

रायपुर। न्यू ईयर पार्टी को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना काल के बाद पहली बार न्यू ईयर के जश्न में कोई खास पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। पिछले साल कोविड-19 के खतरे के बीच नए साल का जश्न मनाया गया था। रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से चर्चा के बाद एक खास बैठक आयोजित की गई थी। एडीएम एनआर साहू ने रायपुर शहर के सभी होटल मैरिज पैलेस क्लब कैफे मालिकों की एक बैठक लेकर नए साल की गाइड लाइन तय की है। इस साल नए साल के जश्न में कोई रोक-टोक नहीं होगी, लेकिन कुछ खास नियमों का जरूर पालन करना होगा। जानकारी के मुताबिक, न्यू ईयर इवेंट पार्टीज में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस की जांच करने के लिए अलग से प्रशासनिक टीम भी बनाई जाएगी जो इवेंट्स में जाकर जांच कर सकेगी। सभी आयोजकों को अपनी पार्टी इसमें डीजे और साउंड सिस्टम का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। आम लोगों को होने वाली दिक्कत की शिकायत मिलने पर साउंड सिस्टम जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है। कार्यक्रम आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिससे आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके।

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