बिलासपुर। हाईकोर्ट में अभी शीतकालीन अवकाश चल रहा है। अवकाश के दिन अर्जेंट हियरिंग करते हुए हाईकोर्ट ने बीडीएस काउंसिल की स्ट्रे सीटों पर आरक्षण का पालन नहीं करने को लेकर डीएमई और अन्य संबंधित अधिकारियों को जवाब दाखिल करने कहा है। मामले की सुनवाई 2 जनवरी को होगी।
नीट की परीक्षा देने वाली याचिकाकर्ता की ओर से उनके वकीलों ने एक आवेदन शनिवार को रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष लगाकर बताया कि बीडीएस की अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कराई जा रही काउंसलिंग सभी सीटों को सामान्य मानकर कराया जा रहा है, जबकि इसमें भी आरक्षण का पालन करने का नियम है। याचिकाकर्ता ओबीसी वर्ग से है और यदि आरक्षण का पालन किया जाए तो उसे बीडीएस में प्रवेश की पात्रता मिल सकती है। यदि उसे प्रवेश नहीं मिला तो उसे नीट की परीक्षा फिर से दिलानी पड़ेगी और उसे नए सिरे से काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा। चूंकि काउंसलिंग अवकाश के दिन 25 दिसंबर को होने जा रही है, इसलिए इसकी अर्जेंट सुनवाई आवश्यक है।
रजिस्ट्रार जनरल ने इस आवेदन को चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी को दिया। चीफ जस्टिस से अनुमति के बाद मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास व जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की डबल बेंच ने की। याचिका पर शासन का प्रारंभिक जवाब आने के बाद हाईकोर्ट ने संचालक चिकित्सा शिक्षा व अन्य को जवाब दाखिल करने कहा है। अगली सुनवाई 2 जनवरी तय की गई