रायपुर। महादेव आनलाइन सट्टा एप मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए पेट्रोल पंप और ज्वेलरी कारोबारी अनिल दम्मानी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ईडी के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
पेट्रोल पंप और ज्वेलरी कारोबारी अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी महादेव एप मामले में गिरफ्तार किया गया था। दम्मानी बंधु तब से जेल में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि महादेव आनलाइन सट्टा एप में अनिल और सुनील दम्मानी की संलिप्तता मिली थी।
महादेव सट्टा एप मामले में अनिल दम्मानी की जमानत अर्जी निरस्त
