दुर्ग। आबकारी विभाग एवं संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग के संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब विक्रय तथा निर्माण की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम घोरारी थाना रानीतराई जिला दुर्ग में आरोपी सरस्वती मारकण्डे व अकाश मारकण्डे के कब्जे से कुल 189.5 बल्क लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब एवं 1100 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया। उक्त आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 34(1) प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। एक अन्य प्रकरण में प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम नवागांव में अवैध शराब विक्रय पर त्वरित कार्यवाही कर आरोपी हरिराम नवरंगे आत्मज नारायण सिंह के कब्जे से 6.6 बल्क लीटर विदेशी व्हिस्की मदिरा निर्मला ठाकुर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण विवेचना में लिया गया। जिले में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण एवं परिवहन के नियंत्रण हेतु आम नागरिकों की सहभागिता के लिए टेलीफोन शिकायत नम्बर उपलब्ध करायी गई है, जिसके अन्तर्गत आबकारी विभाग दुर्ग के कार्यालयीन टेलीफोन नम्बर 0788-2325836 पर 24×7 घण्टे सम्पर्क किया जा सकता है तथा अपने आस-पास के क्षेत्रों में अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन एवं धारण करने वाले आरोपियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।