रायपुर. राज्य में मछलीपालन विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में 16 जून 2021 से 15 अगस्त 2021 तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित किया गया है. उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने के लिए छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 उपधारा-2 के तहत 16 जून से 15 अगस्त की अवधि को ‘बंद ऋतु (क्लोज सीजन)’ घोषित किया गया है.
प्रदेश के सभी नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किए गए हैं तथा उसमें किए जा रहे केज कल्चर के अलावा सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णतः बंद रहेगा. प्रतिबंध अवधि में मत्स्याखेट अथवा नियमों के उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों की कार्रवाई की जाएगी.