बिलासपुर हाई कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब:बंदियों के पारिश्रमिक मामले में शासन का जवाब नहीं आया

बिलासपुर /जेल सश्रम कारावास भुगत रहे बंदियों के पारिश्रमिक के मामले में जनहित याचिका दायर हुई है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट शासन से जवाब तलब किया था। जवाब नहीं आने पर सोमवार को हाईकोर्ट ने अंतिम अवसर दिया है। विधि छात्र संजय साहू ने अधिवक्ता सरीना खान के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है।

इसमें बताया है कि प्रदेश के विभिन्न जेल में बड़ी संख्या में सश्रम कारावास की सजा काटने वाले बंदी हैं। इनको जेल प्रशासन की ओर से हर माह पारिश्रमिक दिया जाता है। प्रावधान है कि इस राशि का 50 फीसदी राशि पीड़ित पक्ष के परिजनों को भेजा जाता है। जबकि इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। यह राशि समय पर परिजनों को नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा था। कोरोना काल में आगे की सुनवाई नहीं हुई, न ही शासन के तरफ से जवाब आया। एक साल बाद पिछले माह सुनवाई हुई, जिसमें शासन ने जवाब के लिए अदालत से समय मांग लिया। समय दिए जाने के बाद भी सोमवार को सुनवाई के दौरान शासन का जवाब नहीं आया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और जवाब मांगा।

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