दिवाली घर पर मनाएंगे आर्यन खान, 25 दिन बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत

मुंबई। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। सुपरस्टार के बेटे को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से हिरासत में लिया था। जिसके बाद वह 3 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में थे। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। सुपरस्टार के बेटे को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से हिरासत में लिया था। जिसके बाद वह 3 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में थे। 25 दिन बाद आज बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन खान को बेल मिल गई है। इस केस में तीनों आरोपियों आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत मिल गई है। का दिल आर्यन खान की जमानत की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार 26 अक्टूबर से चल रही थी। 26 अक्टूबर को जहां आर्यन खान की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीले पेश की थी, वहीं अगले दिन केस में अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जिसके बाद कल बुधवार को चल रही सुनवाई को आज गुरुवार तक के लिए स्थागित कर दिया गया था। गुरुवार को केेस की सुनवाई 3 बजे से शुरु हुई जहां एनसीबी की ओर से केस की पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने आरोपियो की बेल याचिका का कड़ा विरोध किया। सभी पक्षों की तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जमानत दे दी। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी का कहना है कि अदालत से आदेश जारी होने के बाद तीनों जल्द ही बाहर आ जाएंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई से मुकुल रोहतगी ने कहा, “मेरे लिए ये एक रेगुलर केस है। कुछ को जीतने के लिए, कुछ को खोने के लिए। मुझे खुशी है कि उन्हें (आर्यन) जमानत मिल गई है।” बता दें कि इस समय आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वहीं मुनमुन धमेचा भायखला महिला जेल में बंद है। कोर्ट से रिलीज ऑर्डर आने के बाद आर्यन खान मन्नत पहुंचेंगे। कोर्ट से रिलीज ऑर्डर आने के बाद इन तीनों को शुक्रवार या फिर शनिवार तक जेल से रिहा कर दिया जाएगा। आर्यन, अरबाज और मुनमुन की जमानत की अर्जी इससे पहले एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट और मुंबई सेशन कोर्ट में खारिज की जा चुकी थी।

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