रायपुर। परिवहन विभाग ने प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने में भारी इजाफा कर दिया है। यह बढ़ोतरी 9 मई 2016 के बाद की गई है। यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। इसमें केंद्र द्वारा 2019 में घोषित कई दरों में कटौती भी की गई है। इसके अनुसार अब हेल्मेट न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा।
केंद्र सरकार ने इस पर एक हजार रुपए जुर्माना हर बार पकड़े जाने पर घोषित कर रखा है। इसी तरह, बिना बेल्ट के गाड़ी चलाने व सवारी बैठाने पर एक हजार रुपए देने होंगे। इस पर केंद्र सरकार ने भी हजार रुपए तय किए हैं। बिना परमिट की गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार और दूसरी बार में दस हजार रुपए देने होंगे। तेज रफ्तार वाहन चलाते पकड़े जाने पर पहली बार में हजार और दूसरी बार में 2000 रुपए जुर्माना तय किया गया है।
परिवहन विभाग ने नए नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिना रजिस्ट्रेशन वाली दो व तीन पहिया वाली गाड़ी का उपयोग करने पर पहली बार में 1000 और दूसरी बार में दो हजार रुपए देने होंगे। इधर, केंद्र ने पांच से दस हजार रुपए जुर्माना पहले अपराध पर तय किया है। राज्य ने लाइट व्हीकल में 2000 और दूसरी बार में तीन हजार रुपए देने होंगे। इसी तरह मध्यम या हैवी गाड़ी के उपयोग पर पहली बार में तीन हजार और दूसरी बार में पांच हजार रुपए लगेंगे। पहली बार बिना बीमा वाली गाड़ी चलाने पर पहली बार में दो हजार व दूसरी बार में चार हजार रुपए देने होंगे। केंद्र ने भी यही अर्थदंड तय कर रखा है। छत्तीसगढ़ में अब खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर पहली बार में दो हजार और दूसरी बार में 5000 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। केंद्र ने इस पर क्रमश: एक हजार से पांच हजार दूसरे अपराध में दस हजार तय किए हैं। राज्य ने मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होने पर भी गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर पहली बार में 500 और दूसरी बार में 1000 रुपए देने होंगे। केंद्र ने एक हजार से दो हजार रुपए तय जुर्माना तय किया हुआ है।