Bihar Panchayat Chunav : गांवों की सरकार के लिए बिगुल बजा, 19 फरवरी तक आ जाएगी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट

पटना:
कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 संपन्न कराए जाने के बाद अब गांवों की सरकार चुनने के लिए भी बिगुल बजाया जा चुका है। शनिवार को ही बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की तिथि तय कर दी है। आयोग के निर्देशों के मुताबिक 19 फरवरी, 2021 तक वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस बाबत सभी जिलों के डीएम को शनिवार को चिट्ठी जारी कर दी गई है।

विधानसभा चुनाव वाली वोटर लिस्ट पंचायत चुनाव में भी मान्य
चुनाव आयोग ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुआ वोटर लिस्ट ही पंचायत चुनाव के लिए भी मान्य होगा। विधानसभा चुनाव की तरह ही एक जनवरी 2020 की वोटर बनने की अर्हता तिथि होगी। उसी वोटर लिस्ट को पंचायतवार अलग किया जाएगा। इसी आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए भी वोटर लिस्ट उसकी भौगोलिक सीमा के अनुसार तैयार की जाएगी। पंचायतवार नया वोटर लिस्ट बनाने का काम जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) की निगरानी में होगा।

तारीखों से समझिए तैयारीचुनाव आयोग के खत के हिसाब से 14 से 28 दिसम्बर 2020 तक वोटर लिस्ट का वार्डवार विखंडन होगा। उसके बाद 29 दिसम्बर 2020 से 12 जनवरी 2021 तक डाटाबेस तैयार होगा और वोटर लिस्ट के प्रारूप की सॉफ्ट कॉपी बनाई जाएगी। 13 से 18 जनवरी 2021 तक वोटर लिस्ट के प्रारूप की छपाई होगी और 19 जनवरी को उसका प्रकाशन होगा। बीस जनवरी से आठ फरवरी तक वोटर लिस्ट के प्रारूप पर आपत्तियां ली जाएंगी और उनका समाधान किया जाएगा। 14 फरवरी को वोटर लिस्ट में की गई नई एंट्रियों को सैंक्शन किया जाएगा और 19 फरवरी को लिस्ट का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा।

आयोग के पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन संबंधित ग्राम पंचायत और प्रखंड कार्यालय पर होगा। इसके अलावा पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन संबंधित प्रखंड कार्यालय में होगा। जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन संबंधित प्रखंड के साथ जिला दंडाधिकारी कार्यालय में होगा। आयोग की तरफ से तय शुल्क अदा कर कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी यानि प्रामाणिक प्रति जिला दंडाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकेगा।

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