15 नगरीय निकायों में आम चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ली कलेक्टर और एसपी की बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश

रायपुर। प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में आगामी समय में होने वाले आम चुनाव के संबंध में आज राज्य निर्वाचन आयुक्त ने महत्वपूर्ण बैठक ली बैठक में निर्वाचन प्रक्रियाओं के दौरान कोविड-19 गाईडलाईन के का पालन के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव से खास तौर पर इस संबंध में चर्चा की।

सिंह ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से लेकर मतगणना तक कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना है।उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था रखें उन्होंने कहा कि मतदान दलों का गठन करने से पूर्व इस बात पर विशेष ध्यान दें कि सभी मतदान कर्मी वैक्सीनेटेड हों। उन्होंने कहा की मतदान केन्द्र, नामांकन प्राप्ति केन्द्र, संवीक्षा केन्द्र, वितरण वापसी केन्द्र इत्यादि गतिविधियों एवं केन्द्रों पर कोविड-19 गाईडलाईन का पालन के साथ-साथ मतदान कार्य में लगे कार्मिकों के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था रखें।मतदान केन्द्रों में मतदान हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें साथ ही मतदाताओं के लिए पेयजल ,शौचालय आदि की व्यवस्था हो।उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर,मतदान केन्द्रों की वार्डवार संख्यात्मक जानकारी ,संवेदनशील/अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन कर रखें।सुरक्षा संबंधी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखें।उन्होंने सभी 15 निकायों में आर.ओ./ए.आर.ओ. नियुक्ति हेतु अधिकारियों की उपलब्धता की जानकारी ली और कहा कि यदि अधिकारी कर्मचारी की उपलब्धता में कोई कमी हो तो आयोग को अवगत कराएं ताकि सामान्य प्रशासन विभाग से इस संबंध में बातचीत की जा सके।उन्होंने कहा कि योग्य एवं एफिशिएंट अधिकारी कर्मचारियों का चयन आर.ओ./ए.आर.ओ. और सेक्टर ऑफिसर के रूप में करें।निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन व्यय पर भी बारीकी से निगाह रखनी है। निर्वाचन व्यय संपरीक्षक इस कार्य को अंजाम देंगे।उन्होंने मतपत्रों के मुद्रण हेतु मुद्रणालय में मुद्रण की व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में जहाँ तक संभव हो शासकीय वाहन का ही इस्तेमाल करें बहुत आवश्यक होने पर ही किराए के वाहन का उपयोग करें।उन्होंने कलेक्टरों से जिले में उपलब्ध वाहनों की संख्यात्मक जानकारी भेजने को भी निर्देशित किया।उन्होंने कहा कि शासकीय वाहनों को यदि मरम्मत की ज़रूरत हो तो यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवा लें। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सामग्री वितरण, वापसी केन्द्र ,स्ट्रांग रूम एवं मतगणना केंद्र के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जहां कोविड 19 के गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।बड़ी जगह का चयन करें और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। उन्होंने नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए ओनो साॅफ्टवेयर का शतप्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने उम्मीदवारों को ओनो के संबंध में सहायता देने सुविधा केन्द्र की स्थापना और सुविधा केन्द्र पर कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर आदि के इंतजाम रखने के निर्देश भी दिए।

आयुक्त ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाये जाने औऱ मतदाताओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने जाबो कार्यक्रम के द्वारा अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए।।इसके अलावा बैठक में निर्वाचन प्रतिबंधात्मक कार्यवाही (धारा 144 एवं अन्य धारा अन्तर्गत),बल की व्यवस्था ,बस्तर संभाग के जिलों के लिए सुरक्षा व्यवस्था आवश्यकतानुसार अस्त्र-शस्त्र लायसेंस जमा करने संबंधी आदेश,सभा जुलूस का नियमन आदि पर भी चर्चा की।उन्होंने मतदान के पूर्व शराब पर प्रतिबंध लगाने के सम्बंध में भी चर्चा हुई।इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985,ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध,छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994,आदर्श आचरण संहिता का पालन पर भी चर्चा की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *