बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह व उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को बिलासपुर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने जारी आदेश में कहा है कि एफआईआर उच्चतम न्यायालय के न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल पीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और आज अपना फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन कोर्ट सिंह दंपति को बड़ी राहत मिली है। बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा व अपूर्व ने रखा पक्ष
अमन सिंह और यास्मीन सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत, एफआईआर निरस्त करने के आदेश
