हाईकोर्ट ने ऑफलाइन कोर्ट लगाए जाने का दिया आदेश

डंका न्यूज़ डेस्क
बिलासपुर कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद हाईकोर्ट ने अब सभी अदालतों को ऑफलाइन सुनवाई का आदेश दिया है। जानकारी देते चलें कि कोरोना संग्रमण के मद्देनजर हाईकोर्ट में अब तक वर्चुअल सुनवाई की जा रही थी। हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर अब ऑफलाइन कोर्ट लगाने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने अब ऑफलाइन कोर्ट लगाए जाने का आदेश दिया है। बुधवार यानि कल से हाईकोर्ट के साथ साथ सभी निचली अदालतों में भी ऑफ लाइन सुनवाई होगी। बताते चलें कि हाईकोर्ट ने सबसे पहले 11 जनवरी से 31 जनवरी तक वर्चुअल सुनवाई का निर्णय लिया था।

बाद में वर्चुअल सुनवाई के आदेश को एक्सटेंड करते हुए 15 फरवरी तक किया । इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की गयी। इससे पहले भी कोरोना संक्रमण के कारण हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामलों की सुनवाई किया था। अब कोरोना का प्रभाव कमजोर हुआ है। कोर्ट प्रशासन ने ऑफलाइन सुनवाई का निर्णय लिया है।

कल यानि बुधवार से कोर्ट में चहलकदमी देखने को मिले सकती है। कोर्ट में अभी भी कोरोना से जुड़े सभी जरूरी गाइडलाइंस को पालन किया जाएगा।

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