रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की संपत्ति कुर्की पर जिला न्यायालय ने लगाई रोक, 23 जून को अगली सुनवाई

रायपुर. पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की संपत्ति कुर्क करने पर जिला कोर्ट ने रोक लगा दी है. मुआवजे को लेकर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 23 जून तय की है. किसानों की जमीन के अधिग्रहण मामले में कोर्ट ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव की गाड़ियां कुर्क की थी. गुरुवार को हुई सनवाई में विश्वविद्यालय की तरफ से अधिवक्ता राजेश पांडेय ने कुर्की की कार्रवाई रोकने और सुनवाई की तारीख बढ़ाने के लिए आवेदन लगाया. समय मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने राहत की सांस ली है. कुर्क की गईं गाड़ियां कोर्ट के कब्जे में हैं. चूंकि मामले को लेकर राज्य शासन सुप्रीम कोर्ट गया है, ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है. विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में किसानों को मुआवजा देने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद विवि प्रबंधन ने 180 दिन के भीतर मामला निपटाने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. फिर बार-बार कोर्ट मिली नोटिस का सही जवाब विवि प्रबंधन द्वारा नहीं दे पाने की वजह से कुर्की की कार्रवाई की स्थिति बनी. रविवि कर्मचारी संघ का कहना है कि कुर्की में कुलपति की गाड़ी ले जाने से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है.

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