ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस भेजेगी ई चालान, नए मोटर यान अधिनियम के तहत लगाया जाएगा भारी भरकम जुर्माना


रायपुर। राजधानी रायपुर की यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है। यातायात पुलिस रायपुर अब ऐसे उल्लंघन कर्ता वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही के लिए तैयार हो गई हैं। जिसके तहत अब रेड सिगनल जंप करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नए मोटर यान अधिनियम के तहत ₹2000 का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से दूसरों की जान को संकट उत्पन्न करते हुए वाहन चलाने वाले वाहन चालक को भी अब नए मोटर यान अधिनियम के तहत ₹2000 तक देना होगा भारी भरकम जुर्माना। दूसरी बार उलाँघन करने पर 5000रू तक जुर्माना देना होगा।

बता दें कि राजधानी रायपुर के प्रमुख चौक चौराहों पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित एटीएम सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नए मोटर यान अधिनियम के तहत बढ़ी हुई जुर्माने की राशि से चालान जारी किया जाएगा। जिसके तहत रेड लाइट जंप, रॉन्ग साइड मूवमेंट, बिना हेलमेट, दो पहिया में तीन सवारी, तेज रफ्तार एवं स्टाफ लाइन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध e-challan नोटिस जारी की जा रही है। जिसके तहत उल्लंघन कर्ता वाहन चालक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS, व्हाट्सएप मैसेज,वॉइस कॉल मैसेज एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से ई चालान नोटिस भेजी जा रही है।

अब आम जनता के एक फोटो या वीडियो पर रायपुर ट्रैफिक पुलिस करेगी त्वरित कार्यवाही
यातायात पुलिस रायपुर द्वारा अब एक नयी पहल शुरू की गयी है। अब पब्लिक द्वारा भेजे गए वीडियो फुटेज एवं फोटोग्राफ के आधार पर भी यातायात पुलिस द्वारा कार्यवाही की जायेगी। रायपुर ट्रैफिक पुलिस अब आमजन द्वारा उपलब्ध कराई गयी वीडियो फुटेज/फोटो के आधार पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ई-चालान नोटिस ज़ारी करेगी। शिकायतकर्ता को उल्लंघनकर्ता का वीडियो फुटेज अथवा फोटोग्राफ्स (दिनांक घटना समय डिटेल्स के साथ) यातायात पुलिस रायपुर के व्हाट्सएप शिकायत नंबर +91-94791 91234 पर व्हाट्सएप करना होगा। शिकायतकर्ता का नाम,पता सर्वथा गोपनीय रहेगा।

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