सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. कफील खान को बड़ी राहत देते हुए यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी है। यूपी सरकार ने कफील खान के ऊपर एनएसए हटाए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। शीर्ष अदालत ने इसे खारिज करते हुए योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी और कफील के खिलाफ दर्ज मामले का निपटारा शीर्ष अदालत की मेरिट के आधार पर होगा। यूपी सरकार ने कफील खान की रिहाई के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया था।
7 महीने बाद जेल से रिहा हुए थे डॉ. कफील खान
सरकार की ओर से याचिका में कहा गया था कि डॉ. कफील खान का इतिहास ऐसे कई अपराध करने का रहा है जिनके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। वह साढ़े सात महीने तक जेल में बंद रहे थे।
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार की याचिका
हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा था कि एनएसए के तहत डॉ. कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि बढ़ाना गैरकानूनी है। इसके बाद 2 सितंबर को कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया था। यूपी सरकार इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।