न्यायालय ने बॉलीवुड निर्माताओं से बेनेट कोलमैन की याचिका पर जवाब मांगा

नयी दिल्ली, पांच जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बेनेट कोलमैन एंड कंपनी की याचिका पर प्रमुख बॉलीवुड निर्माताओं से जवाब मांगा, जिसमें मीडिया घराने और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज करने की अपील की गई है। फिल्म निर्माताओं ने इन मीडिया घरानों को गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी करने से रोकने की मांग की है। न्यायमूर्ति जे आर मेधा ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, टाइम्स नाउ के प्रधान संपादक राहुल शिवशंकर और समूह संपादक नविका कुमार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और बॉलीवुड निर्माताओं को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। मुकदमे की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। चार बॉलीवुड उद्योग संघों और चौंतीस प्रमुख निर्माताओं, जिसमें आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, करण जौहर, अजय देवगन, अनिल कपूर, रोहित शेट्टी, यशराज फिल्म्स और आर एस एंटरटेनमेंट शामिल हैं, ने मांग की है कि चैनलों को फिल्म उद्योग से जुड़े व्यक्तियों की निजता के अधिकार में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। इसके बाद उच्च न्यायालय ने पहले एजीआर आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (रिपब्लिक टीवी), उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और रिपोर्टर प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ के प्रधान संपादक राहुल शिवशंकर और समूह संपादक नविका कुमार और मध्यवर्ती संस्थाओं गूगल, फेसबुक तथा ट्विटर से जवाब मांगा था। टाइम्स समूह ने अपनी ताजा याचिका में अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया है और दावा किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास दायर की गई याचिका पर मुकदमा चलाने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है और निर्माताओं के पक्ष में तथा मीडिया घरानों के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं बनता है। अभियोजन पत्र में कथित तौर पर बिना पहचान वाले व्यक्तियों के समूह के खिलाफ अवमानना की शिकायत की गई है।

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