पब्लिक प्लेस पर सिगरेट सुलगाई तो लग सकता है 2000 रुपये का जुर्माना!

नई दिल्ली
सरकार सिगरेट पीने वालों के खिलाफ नियमों को सख्त बनाने जा रही है। इसके तहत स्मोकिंग एज 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की जा सकती है, लूज सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लग सकता है, एयरपोर्ट्स और रेस्टोरेंट्स में स्मोकिंग रूम्स को बंद किया जा सकता है और सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग करने वालों के खिलाफ जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तीन साल की मशक्कत के बाद इस बारे में एक बिल का मसौदा तैयार कर लिया है।

इसमें एक बड़ा बदलाव स्मोकिंग की उम्र को लेकर है। 2003 में बने कानून में यह 18 साल है जिसे बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने जनता के सुझाव के लिए इस बिल के मसौदे को अपनी वेबसाइट पर डाला है। सरकार ने साथ ही लूज सिगरेट की बिक्री पर रोक का भी प्रस्ताव किया है।

सिगरेट की लूज बिक्रीमंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने ईटी से कहा कि चूंकि सिगरेट की लूज बिक्री होती है, इसलिए खासकर छात्रों के लिए इसे खरीदना आसान होता है। इससे वे सिगरेट के पैकेट पर लिखी चेतावनी और संदेश को नहीं पढ़ पाते हैं। सेक्शन 7 में एक प्रॉविजन जोड़ा गया है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद सील्ड, इनटैक्ट और ऑरिजिनल पैकिंग में होंगे।

एयरपोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स और होटलों में स्मोकिंग रूम्स की व्यवस्था खत्म करने का भी प्रस्ताव है। 2003 के कानून में पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन स्मोकिंग रूम्स की व्यवस्था की गई थी। ड्राफ्ट बिल में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। यानी देश में पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग पर पूरी तरह रोक होगी।

2,000 रुपये का जुर्मानासाथ ही सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग करने पर पेनल्टी 200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। लीगल स्मोकिंग एज से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर सजा और जुर्माना बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। अभी इसमें दो साल की सजा और 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसे बढ़ाकर सात साल की सजा और 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव है।

सरकार ने साथ ही अवैध तरीके से सिगरेट या टोबैको प्रोडक्ट बनाने और इनका आयात करने पर भी कड़ी सजा और जुर्माने का प्रस्ताव किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2003 के कानून में कई संशोधन किए थे और इसका मसौदा 2015 में पब्लिक डोमैन में डाला था। लेकिन 2017 में इसे वापस ले लिया गया। अब इसे नए सिरे से तैयार किया गया है। आम लोग इस बारे में 31 जनवरी तक सुझाव दे सकते हैं।

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