NCC DG ने कहा, ‘एनसीसी में ट्रांसजेंडरों के प्रवेश का नहीं है प्रावधान, नियम नहीं देते इजाजत’

नई दिल्ली
एनसीसी की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ने शुक्रवार को कहा कि फिलहाल जो नियम हैं उनके मुताबिक एनसीसी में ट्रांसजेंडरों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में ट्रांसजेंडर को ‘थर्ड जेंडर’ के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन फिलहाल जो नियम है उसके मुताबिक इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता है।

‘राष्ट्र स्तर पर लिया जाना है फैसला’
उन्होंने कहा, ‘हम 1948 के एनसीसी अधिनियम के अनुसार चलते हैं। हमारे पास ट्रांसजेंडर को शामिल करने का क्लॉज नहीं है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म यूथ आग्रेनाइजेशन में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने के बारे में सोचा जाए तो पहले हमें ट्रांसजेंडरों की कुल संख्या समेत अन्य जानकारी चाहिए होगी। उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय राष्ट्र स्तर पर लिया जाना है, इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है।

केरल हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई
केरल हाईकोर्ट में एनसीसी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति के नामांकन को हटाने के खिलाफ एक शख्स की याचिका पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि सशस्त्र बल और एनसीसी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रवेश देने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है और इस बारे में निर्णय लेना सरकार का विशेषाधिकार है।

(आईएनएस के इनपुट के साथ)

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