बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को राजद्रोह केस में हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

रांची
राजद्रोह के एक मामले () में आरोपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश () को से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट () ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को मामले में चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। दीपक प्रकाश ने पिछले साल नवंबर में दुमका विधानसभा उपचुनाव के दौरान सूबे में दो महीने के अंदर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया था।

कांग्रेस के दुमका जिलाध्यक्ष ने दर्ज कराया था मामला के इसी बयान को आधार बनाते हुए कांग्रेस के दुमका जिलाध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह ने दुमका टाउन हाल थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसमें राजद्रोह की संगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में कहा गया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।

कोर्ट ने चार हफ्ते में राज्य सरकार से मांगा जवाबझारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दीपक प्रकाश के खिलाफ फिलहाल किसी भी प्रकार की उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही बेंच ने चार हफ्ते में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान दीपक प्रकाश की ओर से कहा गया कि किसी भी तरह का राजनीतिक बयान राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन राज्य सरकार ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर दिया है। ऐसे में प्राथमिकी को रद्द किया जाना चाहिए।

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