दल-बदल मामला: हाई कोर्ट में दूसरे दिन चली सुनवाई, अब 19 जनवरी को हो सकता है बाबूलाल मरांडी की 'किस्मत' का फैसला

रवि सिन्हा, रांची
झारखंड हाई कोर्ट () में विधायक के दल-बदल मामले में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई की अगली तिथि 19 जनवरी निर्धारित की गयी है और उस दिन अदालत अपना फैसला सुना सकता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, जबकि बाबूलाल मरांडी की ओर से हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट आरएन सहाय ने पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट के समक्ष शपथपत्र दाखिल कर स्वत संज्ञान पर आगे कारवाई नहीं करने की बात कही। वहीं हाई कोर्ट के निर्देश पर गुरुवार को बाबूलाल मरांडी की ओर से रिज्वाइंडर कोर्ट के समक्ष दाखिल किया गया। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को निर्धारित की गई है। संभावना जताई जा रही है कि 19 जनवरी को इस मामले में न्यायालय अपना फैसला सुना सकता है।

ये है मामला
बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा न्यायाधीकरण द्वारा लिए गए स्वत संज्ञान को चुनौती देते हुए विधानसभा के 2006 के निहर्ता नियमावली का हवाला दिया गया है। इसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को सुनवाई करते हुए रोक लिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 12 जनवरी को दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया था कि झारखंड हाई कोर्ट दल बदल के मामले में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाये। अब सभी की नजर हाई कोर्ट के फैसले पर टिक गयी है।

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