छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश… छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिलों में 15 मई तक बढ़ेगा लॉकडाउन… रायपुर दुर्ग छोड़ शेष जिलों में छूट अलग-अलग… बस्तर समेत कई ज़िलों में कड़ा लॉकडाउन लगाने के निर्देश….

रायपुर 4 मई 2021। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार लगभग सभी जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा। वहीं राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में लोगों को अतिरिक्त छूट मिलेगी।

बस्तर संभाग के जिलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, आंध्रप्रदेश में नए स्ट्रेन के वायरस मिलने पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, राज्य की सीमा को अच्छे से निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान स्टेशनरी, रिपेयरिंग शॉप और कंस्ट्रशन के काम को छूट दी जाएगी। बता दें कि पहले ही सरकार ने किराना, दूध, फल, सब्जी की होगी होम डिलीवरी को छूट दी थी।

रायपुर दुर्ग छोड़ कर शेष प्रदेश में कृषि क्षेत्र की दुकानें रिपेयरिंग,किराना दुकान डेली निड्स की होम डिलेवरी ( केवल मोहल्ले में ) कोरियर सर्विस,इलेक्ट्रिश्यन प्लंबर और इनसे जुड़ी दुकानें खुलेंगी, पेट्रोल पंप सबके लिए पोल्ट्री माँस आटा चक्की खुलेंगे,रजिस्ट्री ऑफिस पचास प्रतिशत के साथ काम करेंगे पीडब्ल्यूडी एरिगेशन शाम पाँच बजे तक काम करेंगे।

रायपुर दुर्ग के लिए ये छूटें अतिरिक्त रुप से मिलेंगी जिनमें स्टेशनरी बाईक रिपेयर होटल से होम डिलेवरी प्रायवेट निर्माण सेक्टर चालू लॉंड्री सर्विस खुलेंगे।

बीजापुर और नारायणपुर में
बीजापुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 12.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत लॉकडाउन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में बीजापुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। नारायणपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाते हुए दिनांक 06.05.2021 प्रातः 6:00 बजे से दिनांक 11.05.2021 रात्रि 12:00 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया जाता है। उपरोक्त तिथि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।

उपरोक्त तिथि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

सभी प्रकार की मंडियों, थोक / फुटकर एवं गॉसरी दुकाने बंद रहेंगी, निर्धारित समय दोपहर 1:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक किराना सामाग्री / ग्रॉसरी, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं अण्डा की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ ठेले वालों/पिकअप / मिनीट्रक / अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों द्वारा होम डिलीवरी का बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करते हुए की जा सकेगी। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना, दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार स्वयं / होम डिलीवरी ब्वॉय अथवा वालेंटियर के द्वारा निर्धारित समयावधि में सामानों की होम डिलीवरी की जा सकेगी। ई-कॉमर्स जैसे अमेजन और फ्लिफकार्ट और स्थानीय ऑनलाईन दुकानों को होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है, किन्तु भौतिक रूप से दुकान या स्टोर संचालित नहीं होंगे।

उपरोक्त गतिविधियों के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के समक्ष प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में वाहन / ठेले को जब्त करेंगे / अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे। होम डिलीवरी ब्यॉय को अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) नारायणपुर से जारी फोटो युक्त ई-पास / पास डिलीवर करते समय रखा जाना आवश्यक होगा, साथ ही जारी ई-पास पास के मिलान हेतु अन्य फोटो परिचय पत्र ( मतदाता परिचय पत्र / आधार कार्ड / पैन कार्ड / ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि) डिलीवरी ब्यॉय साथ में रखेगा अन्य व्यक्ति द्वारा डिलीवरी ब्यॉय के स्थान पर डिलीवरी करते हुए पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

स्थानीय एवं नजदीक के गांव से आने वाले फल, सब्जी के विक्रेताओं को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नारायणपुर द्वारा वार्डो में निर्धारित स्थानों पर ही फल, सब्जी विक्रय करने की अनुमति होगी। इस हेतु नगरपालिका अधिकारी पूरे शहर में पर्याप्त दूरी बनाते हुये Point निर्धारित कर चूना से मार्किंग करेंगे। फल सब्जी विक्रेता को उन्हीं स्थानों में विक्रय करने की अनुमति होगी जिस हेतु समय प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की होगी। उपरोक्त समयानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी फल एवं किराना की दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के मार्ग दर्शन

अनुसार खुलेंगी। नगरीय निकाय सीमा के बाहर / हाईवे पर स्थित ढाबा / होटल में केवल टेक-अवे / होम डिलीवरी की सेवा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की अनिवार्यता के साथ संचालन की अनुमति होगी।

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