बिलासपुर। प्रदेश में 18-45 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के विषय पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वैक्सीनेशन न रोका जाए। महामारी के दौर में वैक्सीनेशन जरूरी है। सभी वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए। सरकार अनुपात के हिसाब से सभी वर्ग का समान रूप से वैक्सीनेशन करे। यानी हाईकोर्ट ने बीपीएल, एपीएल और सामान्य वर्गों के हिसाब से सभी का समान रूप से टीकाकरण किए जाने का फैसला सुनाया है। बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरूआत 1 मई से हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी 18-45 आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीनेशन की शुरूआत हो गई है। इस बीच सरकार ने नया आदेश जारी कर सिर्फ अंत्योदय कार्ड धारियों को पहले टीका लगाने का आदेश जारी किया था। राज्य में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वालों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। वर्गीकरण के खिलाफ अमित जोगी सहित कई लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आज चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार वैक्सीनेशन जारी रखे और सभी वर्ग का समान रूप से वैक्सीनेशन करें।
वैक्सीनेशन रोका न जाए और अनुपात के हिसाब से सरकार सभी वर्ग का वैक्सीनेशन करे-बिलासपुर हाईकोर्ट
